शिमला। जिला शिमला के न्यायालयों में राज्य लोक अदालत तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, उमेश वर्मा ने बताया कि 22 अगस्त 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए राज्य स्तरीय विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्री-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

उमेश वर्मा ने पात्र वादकारियों से अपील की है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करवाकर समय और धन की बचत करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्ति का सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है, जहां कम समय और कम खर्च में बिना जटिल औपचारिकताओं के मामलों का निस्तारण किया जाता है।

लोक अदालत के प्रमुख लाभों में त्वरित न्याय, न्यूनतम खर्च, सरल प्रक्रिया तथा दोनों पक्षों की सहमति से स्थायी एवं सौहार्दपूर्ण समाधान शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के दूरभाष 0177-2832808 अथवा टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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