- हिमाचल के पेंशनरों को एरियर की नई किस्त जारी, क्लास-III को 35% और क्लास-I व II को 15% भुगतान, मुख्यमंत्री की 15 अगस्त को पेंशनरों के एरियर संबंधी की गई घोषणा को वित्त विभाग ने तीन दिनों के अंदर ही पहनाया अमलीजामा नोटिफिकेशन की जारी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के बकाया एरियर की एक और किस्त जारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों के पेंशनरों को उनके मूल पेंशन/फैमिली पेंशन के आधार पर एरियर का भुगतान किया जाएगा।
आदेश के तहत क्लास-III कर्मचारियों को 35 प्रतिशत एरियर जारी किया जाएगा। इसमें ₹40,000 तक की पेंशन और ₹24,000 तक की फैमिली पेंशन वाले मामले शामिल हैं।
वहीं क्लास-II कर्मचारियों को 15 प्रतिशत एरियर दिया जाएगा। इस श्रेणी में ₹50,000 तक की पेंशन और ₹30,000 तक की फैमिली पेंशन निर्धारित सीमा में रखी गई है।
क्लास-I कर्मचारियों के लिए भी 15 प्रतिशत एरियर जारी करने का प्रावधान किया गया है। इसमें ₹60,000 से ₹1,09,300 तक की पेंशन तथा ₹40,000 से ₹65,580 तक की अधिकतम फैमिली पेंशन की सीमा का उल्लेख है।
सरकार के मुताबिक इस भुगतान के बाद अब तक जारी किया गया संचयी एरियर क्लास-III के लिए कुल 55 प्रतिशत और क्लास-I व क्लास-II के लिए कुल 35 प्रतिशत हो जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले जारी किए गए अंतरिम राहत (Interim Relief) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की किस्तों को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा। संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी पेंशनर को अतिरिक्त राशि का भुगतान हो गया है तो उसे बकाया एरियर में समायोजित कर केवल शेष राशि ही जारी की जाए।
इस फैसले से वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन एरियर के भुगतान की प्रक्रिया में आगे राहत मिलने की उम्मीद है।
